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महाराजा अग्रसेन के नाम पर हो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन? सीएम रेखा गुप्ता ने लिखा रेल मंत्री को पत्र

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता (फाइल फोटो)

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता (फाइल फोटो)

Delhi News Today: देशभर में हाल के वर्षों में रेलवे स्टेशनों और ऐतिहासिक स्थलों के नाम बदलने का सिलसिला जारी है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुगलसराय स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया, जबकि हबीबगंज स्टेशन को रानी कमलापति स्टेशन नाम मिला. अब दिल्ली से भी एक ऐसा ही प्रस्ताव सामने आया है. 

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार से राजधानी के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन में  से एक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग की है. उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर स्टेशन का नाम 'महाराजा अग्रसेन रेलवे स्टेशन' करने की गुजारिश की है. 

दिल्ली सीएम ने लिखा पत्र
रेखा गुप्ता ने अपने 19 जून को लिखे पत्र में कहा कि यह नाम परिवर्तन महान समाज सुधारक महाराजा अग्रसेन को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जो अहिंसा, सामाजिक न्याय और आर्थिक समरसता के प्रतीक माने जाते हैं. उन्होंने पत्र में लिखा कि "महाराजा अग्रसेन का योगदान दिल्ली और भारत के सामाजिक-आर्थिक ढांचे पर गहरा प्रभाव डालता है. उनके वंशज आज भी दिल्ली के व्यापार, समाज और संस्कृति में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं."

मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगे लिखा कि "पुरानी दिल्ली स्टेशन का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन रेलवे स्टेशन करना न सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टि से उचित होगा, बल्कि यह दिल्लीवासियों की भावनाओं से भी गहराई से जुड़ता है. मैं आशा करती हूं कि मंत्रालय इस प्रस्ताव पर सकारात्मक और शीघ्र निर्णय लेगा."

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का इतिहास
केंद्रीय राजधानी दिल्ली की चांदनी चौक क्षेत्र में स्थित यह रेलवे स्टेशन 1864 में बना था और इसे दिल्ली जंक्शन भी कहा जाता है. इसकी इमारत को लाल किले की स्थापत्य शैली में तैयार किया गया था. यह स्टेशन दिल्ली के व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक है, जहां 18 प्लेटफॉर्म हैं. दो प्लेटफॉर्म पर एक साथ 24-कोच की दो ट्रेनें खड़ी की जा सकती हैं. अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाती है, लेकिन नाम बदलने की यह मांग राजनीतिक और सांस्कृतिक बहस को जरूर जन्म दे सकती है.
 


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Written by: Raihan

01 Jul 2025  ·  Published: 06:21 IST

राजदेव हत्याकांड में शहाबुद्दीन को बनाया गया था विलेन, कोर्ट ने सबकों किया बेनकाब

File

फाइल फोटो

Rajdev Ranjan Murder Case: सीवान के चर्चित पत्रकार हत्याकांड में 9 साल बाद बड़ा फैसला आया है. 13 मई 2016 की शाम सीवान में ‘हिन्दुस्तान’ अख़बार के ब्यूरो चीफ़ राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. एक गोली उनकी आंखों के बीच और दूसरी गोली गर्दन में लगी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी. इस मामले में मरहूम सांसद और राजद के सीनियर नेता डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम मीडिया ने जोर-शोर से उछाला था. उस समय भारतीय मीडिया ने जिस अंदाज़ में कवरेज की, उसे ‘मीडिया ट्रायल’ का सबसे बड़ा उदाहरण कहा जा सकता है.

राजदेव की पत्नी आशा रंजन के बयान पर सीवान टाउन थाने में FIR दर्ज की गई थी. इसके बाद राष्ट्रीय मीडिया ने लगातार इस हत्याकांड को शहाबुद्दीन से जोड़कर पेश किया. कई चैनलों और अखबारों की सुर्खियां थीं मानो अदालत का फैसला आए बिना ही उन्हें दोषी ठहरा दिया गया हो. मीडिया का रुख इतना आक्रामक था कि उस वक्त यह कहा जाने लगा कि “शहाबुद्दीन को कानून नहीं, मीडिया ने फांसी दे दी.”

CBI इस केस में किया बरी
मगर अब 9 साल बाद आए फैसले में CBI की अदालत ने साफ किया है कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट इस हत्याकांड में नहीं थी. अदालत ने अजहरुद्दीन उर्फ लड्डन मियां समेत 3 लोगों को निर्दोष करार दिया, वहीं विजय गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनी कुमार गुप्ता को दोषी माना गया. दोषियों की सजा का ऐलान 10 सितंबर को किया जाएगा.

मरहूम सांसद को मिला क्लीन चिट
यह फैसला आने के बाद शहाबुद्दीन के परिवार और समर्थकों की ओर से सवाल उठ रहे हैं कि अगर उनका नाम इस मामले में नहीं था, तो आखिर क्यों मीडिया और सत्ता ने मिलकर उन्हें देश का सबसे बड़ा ‘विलेन’ बनाकर पेश किया? शहाबुद्दीन की 2021 में कोरोना काल में दिल्ली की जेल में मौत हो गई थी. उनके परिवार और समर्थकों ने इसे संस्थागत हत्या बताया था. उस वक्त न केवल केजरीवाल सरकार ने उनके शव को पैतृक गांव ले जाने की अनुमति देने से इनकार किया, बल्कि उनकी मैय्यत में बेहद सीमित लोगों को शामिल होने दिया गया.

सबसे बड़ी हैरानी इस बात की रही कि राजद के संस्थापक सदस्यों में से रहे शहाबुद्दीन की मौत पर न तो लालू प्रसाद यादव और न ही तेजस्वी यादव ने कोई संवेदना जताई. जबकि वे उस समय दिल्ली में मौजूद थे. समर्थकों का आरोप है कि पार्टी ने अपने ही पुराने सिपाही को मरने के बाद भी पूरी तरह अकेला छोड़ दिया. 

सबसे बड़ा सवाल
अब जब अदालत ने शहाबुद्दीन को इस केस से पूरी तरह क्लीन चिट दे दी है, तो सवाल यह है कि क्या मीडिया और सत्ता उन्हें बेकसूर साबित करने की नैतिक जिम्मेदारी लेगी? क्या कभी यह स्वीकार किया जाएगा कि बिना अदालत के फैसले के किसी को दोषी ठहराना लोकतंत्र और न्याय प्रणाली के लिए खतरनाक है?

मीडिया को लेकर उठ रहे हैं सवाल
इस पूरे प्रकरण ने भारतीय मीडिया और राजनीति के उस चेहरे को बेनकाब किया है, जहां सत्ता की ज़रूरत और टीआरपी की दौड़ में इंसाफ़ की असली तस्वीर दबा दी जाती है. राजदेव रंजन की हत्या का सच अदालत ने सामने ला दिया है, मगर मीडिया ट्रायल की सच्चाई अब भी समाज के सामने सवाल की तरह खड़ी है.


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Written by: Taushif

01 Sep 2025  ·  Published: 11:14 IST

पंजाब के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा पुलिस हिरासत से फरार, फायरिंग में एक जवान घायल

File

फाइल फोटो

Punjab MLA Escape: पंजाब की राजनीति में सोमवार को बड़ा हंगामा खड़ा हो गया जब सनौर से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा पुलिस हिरासत से फरार हो गए. उन्हें एक पुराने रेप केस के मामले में हरियाणा के कुरुक्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था लेकिन पुलिस कस्टडी से थाने लाते समय उन्होंने और उनके साथियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और भाग निकले. इस दौरान एक पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गया.

कैसे हुई घटना?
जानकारी के मुताबिक, पठानमाजरा को पुलिस टीम कुरुक्षेत्र से गिरफ्तार कर पटियाला के सिविल लाइंस थाने ला रही थी. इसी बीच, रास्ते में विधायक और उनके समर्थकों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया. इसके बाद विधायक और उनके साथी एक स्कॉर्पियो और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से फरार हो गए. पुलिस ने पीछा करते हुए फॉर्च्यूनर को पकड़ लिया, लेकिन विधायक स्कॉर्पियो कार में फरार हो गए. पुलिस की टीम लगातार उनका पीछा कर रही है और पंजाब-हरियाणा में जगह-जगह नाकाबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

विधायक का बयान
फरारी के बाद हरमीत सिंह पठानमाजरा ने फेसबुक लाइव वीडियो जारी किया. इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली से आई AAP टीम पंजाब पर राज कर रही है और उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्होंने राज्य सरकार की बाढ़ राहत व्यवस्था की आलोचना की थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई. विधायक का दावा है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से राजनीतिक साजिश है.

मामला क्या है?
हरमीत सिंह पठानमाजरा की पूर्व पत्नी ने उनके खिलाफ बलात्कार और धोखाधड़ी (धारा 376 और 420) का केस दर्ज कराया था. यह FIR पटियाला के सिविल लाइंस थाने में दर्ज है. पुलिस का कहना है कि इसी मामले में विधायक को गिरफ्तार किया गया था. वहीं, विधायक के वकील सिमरनजीत सिंह सग्गू का कहना है कि यह केस पूरी तरह से राजनीतिक दबाव का नतीजा है.

उन्होंने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट में यह मामला पहले ही उठ चुका है और अदालत ने डीआईजी रोपड़ रेंज को जांच के लिए नियुक्त किया था. वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता खुद स्वीकार कर चुकी है कि वह विधायक के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थी और रिश्ता सुधरने पर उसे जारी रखने को तैयार थी. ऐसे में धारा 376 (बलात्कार) और 420 (धोखाधड़ी) लगाना कानून के खिलाफ है.

पुलिस का रुख
पटियाला के पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने बताया कि पठानमाजरा की फरारी के बाद उन पर अलग से केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने कहा कि विधायक और उनके साथियों द्वारा पुलिस पर गोली चलाना और गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करना गंभीर अपराध है. पुलिस ने उनकी तलाश तेज कर दी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

राजनीतिक साजिश या अपराध?
इस पूरे मामले ने पंजाब की राजनीति में हलचल मचा दी है. एक तरफ विधायक और उनके वकील इसे राजनीतिक साजिश और नेताओं-नौकरशाही के बीच रस्साकशी बता रहे हैं, तो वहीं पुलिस का कहना है कि यह गंभीर आपराधिक मामला है. AAP विधायक का पुलिस कस्टडी से इस तरह फरार होना कानून-व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है. घटना ने प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक दबाव की भूमिका को लेकर नई बहस छेड़ दी है.


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Written by: Taushif

02 Sep 2025  ·  Published: 12:38 IST

'मुवक्किलों को अब हर बात पर होती है....', किसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने CJI ने कसा तंज

File

फाइल फोटो

CJI BR Gavai: सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई ने सोशल मीडिया पर चलने वाले ट्रेंड्स को लेकर मज़ाकिया लेकिन सटीक टिप्पणी की. उन्होंने कहा, “आजकल क्लाइंट को बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, आपके मुवक्किल बहुत नाराज़ हो जाते हैं.”

दरअसल, कोर्ट में एक केस की सुनवाई चल रही थी जिसमें न्यायिक सेवा (Judicial Service) में पदोन्नति के सीमित अवसरों से जुड़े मुद्दे पर बहस हो रही थी. इस मामले की सुनवाई CJI बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच कर रही थी. सुनवाई के दौरान जब जस्टिस चंद्रन को कुछ निजी तौर पर कहना था, तो उन्होंने कुछ सेकंड के लिए कोर्ट रूम का माइक म्यूट (Mute) कर दिया. इसके बाद उन्होंने CJI गवई से कुछ बात की जो पब्लिक ऑडियो में नहीं आई.

CJI ने क्या कहा?
इस पर CJI ने मुस्कराते हुए कहा, “मेरे भाई (जस्टिस चंद्रन) को कुछ कहना था, लेकिन हमें नहीं पता कि इसकी रिपोर्टिंग कैसे की जाएगी, इसलिए उन्होंने बात सिर्फ मुझसे की.” इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर चलने वाले ट्रेंड्स पर व्यंग्य किया और कहा, “आजकल सोशल मीडिया पर हमें नहीं पता होता कि कौन सी बात कैसे रिपोर्ट होगी. हो सकता है कि आपका क्लाइंट बहुत नाराज़ हो जाए.”

CJI के टिप्पणी के क्या है मायने
CJI की यह टिप्पणी अदालत में मौजूद लोगों को हल्के-फुल्के अंदाज़ में हंसाने वाली थी, लेकिन इसमें एक गंभीर संदेश भी छिपा था कि अब सोशल मीडिया पर न्यायालय की हर छोटी बात तुरंत वायरल हो जाती है और कई बार उसका गलत अर्थ निकाला जाता है. यह टिप्पणी उस घटना के एक दिन बाद आई जब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने CJI पर जूता फेंकने की कोशिश की थी. वकील, CJI की एक टिप्पणी से नाराज़ था और उसने अदालत में ही गुस्से का इज़हार किया था. हालांकि, सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत स्थिति को संभाल लिया था.


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Written by: Taushif

07 Oct 2025  ·  Published: 14:18 IST